Sunday 25 December 2011

मुस्लिम लॉ

चार पत्नियों के साथ विवाह में रहने की छूट मुस्लिम लॉ कुछ विशेष परिस्थतियों में विशेष शर्तों के साथ देती है। लेकिन यह कोई मूल अधिकार या अधिकार नहीं है और कोई भी नियोजक नियोजन की शर्तों में यह शामिल कर सकता है कि उस का कर्मचारी यदि पहले विवाह में रहते दूसरा विवाह न करे और करे तो नियोजक की अनुमति प्राप्त कर के करे। आखिर किसी भी व्यक्ति का नियोजन पारिवारिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है और नियोजन की शर्तों में परिवार को कुछ सुविधाएँ प्रदान करने की शर्तें भी जुड़ी होती हैं। परिवार में किसी एक व्यक्ति पर जिम्मेदारियों में वृद्धि व्यक्ति की नियोजन के दौरान कार्यक्षमता को भी प्रभावित करती है।

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